मनेगी मनीष सिसोदिया’, SC में जमानत अर्जी पर 4 सितंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला कांड (Delhi Liquor Scam) में मनीष सिसोदिया (manish sisodia) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम जमानत मांग रहे मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. सिसोदिया फिलहाल जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने रेगुलर जमानत वाले मामले को 4 सितंबर तक टाल दिया है. अब 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा.
मेडिकल ग्राउंड पर मांगी बेल
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी इस पर सुनवाई नहीं होगी. 4 सितंबर को ही रेगुलर बेल याचिका के साथ इस पर सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.
17 नवंबर 2021 को लागू की गई थी आबकारी नीति
गौरतलब है कि, दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे वापस ले लिया गया था. दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था. सीबीआई ने शराब घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया था. सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
गवाहों को प्रभावित करने की रखते हैं क्षमता
ईडी ने तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया से पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफाईआर से जुड़े धनशोधन मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इससे पहले उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री एवं आबकारी विभाग का मंत्री होने के नाते वो एक ‘हाईप्रोफाइल’ व्यक्ति हैं, जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं
