दंपती व उनके दो बच्चों की हत्या में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा

नालंदा: पति, पत्नी व दो बच्चों की नृशंस हत्या मामले में पांच आरोपितों को व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह धीरज कुमार भास्कर ने दोषी पाए जाने पर सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.
कोर्ट ने हत्या की साजिश रचने के मामले में भी पांचों आरोपितों को दोषी पाते हुए 10 साल का कठोर कारावास के अलावा पांच-पांच हजार जुर्माना किया है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. यह मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर का है. आरोपितों ने दो अक्टूबर को घटना को महज 45 डिसमिल (लगभग साढ़े 14 कट्ठा) जमीन हड़पने के लिए उनकी हत्या की थी.

बात नहीं होने पर वे पांच अक्टूबर को बेटी के ससुराल सर्वोदयनगर पहुंचे. यहां घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था. घर के अंदर से बदबू आ रही थी. दरवाजा खोलने पर अंदर में सूचक के दामाद रवि कुमार, पुत्री नेहा कुमारी व नाबालिग सात वर्षिय नाती आहान व नौ वर्षिया नातिन जेना का शव पड़ा था. उनकी नृशंस हत्या चाकू, रड व हथौड़े से की गई थी. आरोपियों में एक वीरेन पासवान मृतका का बहनोई है.