सरकार बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण को लागू करेगी

नई दिल्ली। सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिए प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) के अनिवार्य मिश्रण की घोषणा की है। प्रारंभ में, अप्रैल 2025 से ऑटोमोबाइल और घरेलू रसोई के लिए उपयोग की जाने वाली गैस में 1% बायोगैस मिश्रित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 2028 तक इसे लगभग 5% तक बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त, सरकार 1% टिकाऊ विमानन ईंधन (एसएएफ) पेश करने की योजना बना रही है। 2027 तक विमान टरबाइन ईंधन में, 2028 में दोगुना होकर 2%, शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू।

सीबीजी के मिश्रण से शहरी गैस वितरण क्षेत्र में मांग को बढ़ावा मिलने, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर निर्भरता कम होने, विदेशी मुद्रा बचाने, एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान मिलने की उम्मीद है। सरकार का अनुमान है लगभग 37,500 करोड़ रुपये का निवेश और 2028-29 तक 750 सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना। सम्मिश्रण दायित्व वित्तीय वर्ष 2024-2025 तक स्वैच्छिक होगा, जिसके बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह अनिवार्य हो जाएगा, 1% से शुरू होकर धीरे-धीरे 5% तक बढ़ जाएगा। एक सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी (सीआरबी) परिचालन दिशानिर्देशों के आधार पर सम्मिश्रण अधिदेश की निगरानी और कार्यान्वयन करेगी। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) लक्ष्य, शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए, 2027 में 1% सांकेतिक मिश्रण लक्ष्य और 2028 में 2% लक्ष्य शामिल हैं। ये पहल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ संरेखित हैं।


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