1984 सिख विरोधी दंगे: दिल्ली कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर आरोप तय करने को टाला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व कांग्रेस सांसद और 1984 के सिख विरोधी दंगों में आरोपी सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 20 अगस्त तक के लिए टाल दिया है. कोर्ट ने 23 अगस्त को अपना फैसला सुनाने का फैसला किया.
यह मामला 1 नवंबर, 1984 को कथित तौर पर उनके नेतृत्व में भीड़ द्वारा पश्चिमी दिल्ली में दो लोगों की हत्या के बारे में है। दंगों के दौरान, पश्चिमी दिल्ली के राज नगर इलाके में भीड़ द्वारा एस.जसवंत सिंह और उनके बेटे एस.तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। जिसमें हजारों व्यक्ति शामिल हैं।
भीड़ ने मृतक व्यक्तियों के घरेलू सामानों को नष्ट कर दिया, क्षतिग्रस्त कर दिया और लूट लिया और उनके घरों को आग लगा दी। अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ितों के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार घायल हो गए।
एसआईटी ने ट्रायल कोर्ट को दी चुनौती
इससे पहले, एसआईटी (विशेष जांच दल) ने 1984 के दंगों के एक मामले में सज्जन कुमार को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर, कुमार ने कहा कि उन्हें जमानत देने के आदेश में कोई “कमजोरी” नहीं है और दंगों के मामले में जमानत रद्द करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कोई आधार नहीं दिया गया है। फिलहाल, सज्जन कुमार उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। एसआईटी ने विशेष एमपी एवं एमएलए कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश को चुनौती दी है. 2018 में दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन कुमार जेल में बंद हैं।


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