प्रधान पाठक का वेतनवृद्धि रोकने कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने शासकीय माध्यमिक शाला बोकरामुड़ा विकासखण्ड, रायगढ़ के प्रधान पाठक बेनी माधव सिदार पर लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाये जाने पर दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित करने हेतु आदेश जारी किया  है। साथ ही स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में वेतन को छोड़कर अन्य समस्त प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधान पाठक बेनी माधव सिदार के द्वारा बीते लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान धरमजयगढ़ में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन सिदार द्वारा अपने पदीय दायित्व के दौरान नशे की हालत में अपने ड्यूटी पर उपस्थित पाये गए। जहां उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया जाने पर शराब सेवन करना प्रमाणित पाया गया। जिसके उपरांत छ.ग.सिविल सेवा नियम के तहत उन्हें निलंबित किया गया था। सिदार को दिनांक 2 दिसम्बर 2022 को निलंबन से बहाल करते हुए प्रधान पाठक शास.माध्यमिक शाला बोकरामुड़ा के पद पर यथावत पदस्थ किया गया है। तत्पश्चात निलंबन अवधि से बहाली तक विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार अपचारी कर्मचारी द्वारा उन पर लगाये गये आरोप को अपने अभिकथन में स्वीकार करना एवं विभागीय जांच में आगे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होना प्रतिवेदन किया जाकर अपचारी कर्मचारी के ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है।


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