उत्तराखंड

उत्तराखंड महिला आयोग ने एक परिवार के बीच आपसी सहमति से प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाया

दोनों पक्षों के बीच रिश्ता नाजुक मोड़ ले चुका था

देहरादून:  उत्तराखंड महिला आयोग ने एक परिवार के बीच आपसी सहमति से प्रॉपर्टी का विवाद सुलझा लिया.
दून निवासी एक दंपति का बेटे-बहू से विवाद चल रहा था. यह दंपति प्रॉपर्टी बेटे-बहू को न देकर तीसरे पक्ष को बेचना चाहता था. बेटा और बहू इसका विरोध कर रहे थे. बहू इस मामले में महिला आयोग चली गई. उनका कहना था कि उनके पति पैतृक संपत्ति के स्वाभाविक दावेदार थे. लेकिन, दोनों पक्षों के बीच रिश्ता नाजुक मोड़ ले चुका था. सास-ससुर ने महिला के पति को संपत्ति से बेदखल भी कर दिया था. जबकि, वह खुद कई बार प्रॉपर्टी खरीदने का ऑफर दे चुके थे. मगर, पैसों को लेकर ससुर राजी नहीं हुए.
सुनवाई के लिए आयोग से सास-ससुर को नोटिस भेजा गया, जिस पर वे सुनवाई को राजी हो गए. हालांकि, आयोग में इसके लिए चार-पांच सुनवाई करनी पड़ी. आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि यह मामला अब सुलझ गया है. करीब 31 लाख रुपये में प्रॉपर्टी का लेनदेन हो चुका है.

डिस्काउंट का झांसा देकर तीन लाख ठगे: इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑनलाइन बुकिंग कराने पर चालीस हजार डिस्काउंट का झांसा देकर तीन लाख से ज्यादा की साइबर ठगी कर ली गई. एसओ वसंत विहार महादेव उनियाल ने बताया कि संदीप कश्यप, निवासी जीएमएस रोड से 3.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई. सिंपल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कॉल कर बताया गया कि ऑनलाइन बुकिंग पर 40 हजार का डिस्काउट है. एक लिंक उपलब्ध करवाकर उनसे ठगी की गई. उन्होंने संबंधित कंपनी की ओरिजनल वेबसाइट पर बात की. पता चला कि कोई बुकिंग ही नहीं हुई.

 


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