देहरादून। यहां जारी एक आदेश के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत प्रति माह से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया है।इसमें कहा गया है कि संशोधित डीए 1 जुलाई, 2023 से लागू होगा और लाभार्थियों को बकाया का भुगतान नकद में किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को हर महीने उनके वेतन के साथ संशोधित डीए का भुगतान किया जाएगा।इसमें कहा गया है कि यह राज्य सरकार के कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी शिक्षा संस्थानों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा।
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