उत्तर प्रदेश

दो दोषियों को सात साल का कारावास

फैजाबाद: वर्ष 0 में ट्रैक्टर चढ़ाने के विवाद को लेकर हीरालाल यादव पर फावड़ा व कुदाल से जानलेवा हमला करने के चर्चित मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों देव नारायन यादव व राम मिलन चौहान को 7 – 7 वर्ष की सजा से दंडित किया गया है. साथ ही दोनों अभियुक्तों पर साढे तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है.

यह फैसला प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने  सुनाया है.साथ ही अभियुक्तों को जेल भेजने का आदेश पारित किया है . यह घटना अयोध्या जनपद के थाना तारून अंतर्गत कनपुरिया का डेहवा बेलगरा गांव का  साल पूर्व का है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक 5 जून 0 की सुबह 530 बजे विजय कुमार यादव अपने पिता हीरा लाल के साथ ट्रैक्टर से खेत जोत कर घर आ रहा था. रास्ते में देव नारायन यादव, एक किशोर व राममिलन चौहान दोनों को गाली देने लगे और कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा दोगे . गाली का विरोध करने पर विजय के पिता हीरालाल पर हमला कर दिया जिससे वह गिरकर बेहोश हो गए. हल्ला गुहार पर गांव के राजकुमार व हृदय राम ने बीच बचाव किया. जाते समय तीनों लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दिया था. अस्पताल में इलाज के दौरान हीरालाल की मृत्यु हो गई.

यह मुकदमा मृतक के पुत्र विजय यादव ने देव नारायन यादव राम मिलन चौहान,एक किशोर के खिलाफ थाना तारून में केस दर्ज कराया.आरोप पत्र न्यायालय में 7 सितंबर 0 को प्रेषित किया गया. न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में सात गवाह पेश किए गए. एक को किशोर अपचारी घोषित कर पत्रावली अलग कर दी गई .

 


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