असमराज्य

करीमगंज हत्याकांड में तीन आरोपियों को मिली सजा

असम : मंगलवार को करीमगंज हत्याकांड में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए जिला न्यायाधीश एवं दंडाधिकारी की अदालत ने  दस साल जेल की सजा सुनाई है. वहीं, प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है साथ ही  भुगतान नहीं करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी है।  न्यायाधीश तृप्ति आरा ने तीनों आरोपियों जलाल उद्दीन (पिता अब्दुल नूर), जलाल उद्दीन (पिता अब्दुल मन्नान), रफीक को सजा सुनाई. उद्दीन को आजीवन कारावास की सज़ा दी है।भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/302 के तहत पत्थरकांडी पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में चल रही सुनवाई में सुनाया गया.

मालूम हो कि यह घटना 2001 में पाथरकांडी बागरसांगन इलाके में हुई थी। उस गांव के निज़ाम उद्दीन नाम के एक व्यक्ति की ज़मीनी विवाद के चलते खेत में हत्या कर दी गई थी. इसके बाद मृतक के भाई अब्दुल मुनीम ने पत्थरकांडी थाने में कई लोगों पर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराया. पथारकांडी पुलिस ने जांच के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया. फिर उन्हें अदालत ले जाया गया और जेल भेज दिया गया. मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों मोइन उद्दीन और फातिमा बीबी की मौत हो गई. वहीं मंगलवार को अंतिम फैसले में बाकी तीन आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.


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