
हिमाचल प्रदेश : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरि क्षेत्र के हट्टियों को एसटी का दर्जा देने वाले संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी।

इसके अलावा, अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख तक अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के आदिवासी विकास विभाग द्वारा 1 जनवरी को जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी और मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
अंतरिम आदेश पारित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति ज्यत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने कहा कि “अजीब बात है कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया।