सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की याचिका खारिज की, माफिया डॉन ने याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतीक अहमद की सुरक्षा और यूपी जेल से दूर रहने की याचिका खारिज कर दी। SC ने अहमद के वकील को अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय जाने के लिए कहा।
जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और गैंगस्टर अतीक अहमद ने सुरक्षा की मांग वाली अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में झूठे आरोप में फंसाया गया है।
गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद को पहले दिन में नैनी सेंट्रल जेल से प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट ले जाया गया, जहां उन्हें 2006 के उमेश पाल के अपहरण मामले में पेश किया गया था।
उमेश पाल मामले की सुनवाई के लिए कड़ी सुरक्षा
उमेश पाल अपहरण मामले में मंगलवार को सुनवाई से पहले, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और प्रयागराज जेल से अदालत तक के रास्ते में पुलिस तैनात की गई थी।
अतीक अहमद के खिलाफ मामला
25 जनवरी, 2005 को राजू पाल की हत्या के समय जिला पंचायत के सदस्य उमेश पाल ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि उसने हत्या होते देखी थी।
उमेश ने कहा कि 28 फरवरी, 2006 को अतीक अहमद के दबाव में आने और पीछे हटने से इनकार करने पर बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया था। 5 जुलाई, 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चार्जशीट में 11 संदिग्धों को सूचीबद्ध किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सदस्य अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात के साबरमती केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित कर दिया गया था।


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