नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए व्यक्ति को कठोर कारावास

बालासोर: नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए व्यक्ति को कठोर कारावास। ओडिशा के बालासोर जिले में यौन अपराधों से बच्चों की विशेष सुरक्षा (POCSO) अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने मामले की सुनवाई की और दोषी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह जुर्माना न देने पर दो साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

मामला तब सामने आया जब 15 वर्षीय पीड़िता के पिता ने पिछले साल सितंबर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उस व्यक्ति पर उनकी बेटी के अपहरण और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने मामले में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।

इसके बाद, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है.


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