सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है

तेलंगाना: सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बीआरएस विधान परिषद की सदस्य कविता की ओर से तर्क दिया कि शराब खरीद मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की जा रही जांच सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ईडी ने विकलांगों और महिलाओं से उनके घर जाकर पूछताछ करने के नियम का उल्लंघन किया है. सीआरपीसी की धारा 160 के तहत महिलाओं की जांच उनके घर पर ही करने को कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने ईडी की जांच पर रोक लगाने की मांग वाली कविता की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखीं और कहा कि सीबीआई जांच और ईडी जांच में कोई अंतर नहीं है, कविता का नाम शराब मामले की प्राथमिकी में भी नहीं है, तो ईडी द्वारा अपने कार्यालय में जांच करना अवैध है। ईडी ने कविता को सम्मन जारी किया और उनसे यह घोषित करने के लिए कहा कि दिल्ली में कार्यालय में रात 8 बजे के बाद जांच करना अवैध है।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक