लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों के रिफंड की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक: केंद्र

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल्स को निर्देश दिया कि वे नवंबर के तीसरे सप्ताह तक कोरोनोवायरस लॉकडाउन अवधि के दौरान हवाई टिकट बुकिंग से संबंधित लंबित रिफंड की प्रक्रिया करें।

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर, 25 मार्च, 2020 से अलग-अलग अवधि के लिए देशव्यापी लॉकडाउन था और अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं को भी एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था।

बुधवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यात्रा क्षेत्र में उपभोक्ता हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ बैठक की।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए टिकटों की राशि वापस नहीं किए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई।बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि ट्रैवल एग्रीगेटर्स को नवंबर के तीसरे सप्ताह के अंत तक कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रभावित लंबित रिफंड का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

“इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए एक लोकपाल की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों का विभाग संयुक्त रूप से इसे स्थापित करने के तौर-तरीकों पर काम कर सकते हैं, ”विज्ञप्ति में कहा गया है।एक अन्य प्रस्ताव उपभोक्ता शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को एयर सेवा पोर्टल के साथ एकीकृत करना है।


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