पत्नी को 30 हजार रुपये गुजाराभत्ता दे रहा था पति, अब हाईकोर्ट ने घटाया

दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कमाने में सक्षम पति-पत्नी को खर्चों का बोझ अपने जीवनसाथी पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। एक पति या पत्नी जिसके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन उसके द्वारा बेरोजगार रहकर दूसरे साथी पर अपने खर्चों की जिम्मेदारी डालना सही नहीं है।

जस्टिस वी. कामेश्वर राव एवं जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच ने कहा कि ऐसे पति या पत्नी जिनके पास कमाने की उचित क्षमता है, लेकिन जो बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपने खर्चों को पूरा करने की एकतरफा जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निचली अदालत ने व्यक्ति को अलग रह रही पत्नी को 30 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता और 51 हजार रुपये मुकदमे का खर्च देने का निर्देश दिया था। पहले निचली अदालत ने उनसे महिला को 21 हजार रुपये मासिक भुगतान करने को कहा था।