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पूर्व MLA ने गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर रद्द करने की मांग की

यमुनानगर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी से बचने के लिए यमुनानगर का पूर्व INLD विधायक दिलबाग सिंह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। HC में दी याचिका में पूर्व विधायक ने गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल ने इस मामले पर कोई ऑर्डर जारी नहीं किया है। बेंच ने कहा है कि याचिका से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने इस याचिका को नियम के तहत उचित बेंच के समक्ष 18 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करने के लिए कहा है। पूर्व विधायक की याचिका कई अन्य याचिकाओं के समान है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में इस तरह की मांग की गई है। याचिकाकर्ता पूर्व विधायक है।

वर्तमान, पूर्व सांसद, विधायकों द्वारा या उनके विरुद्ध सभी क्रिमिनल की सुनवाई का रोस्टर हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच को सौंपा गया है। दिलबाग सिंह को पांच दिन की कार्रवाई के बाद पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। हरियाणा के अलग-अलग ठिकाने में 4 जनवरी की सुबह प्रवर्तन निदेशालय की अलग-अलग टीमों ने करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में दबिश दी थी। यमुनानगर में पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पांच दिन चली प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई दिलबाग सिंह की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। उनके आवास से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी उन्हें गाड़ी में बैठाकर दिल्ली ले गए। INLD के नेता और पूर्व MLA दिलबाग सिंह और उसके सहयोगी के घर से 5 करोड़ रुपए कैश 4 विदेशी असलहा, 100 से अधिक विदेशी शराब की बोतलें और 4-5 KG सोना बरामद हुआ था। वह 2009 में पहली बार इनेलो से विधायक बने। चार साल पहले दिलबाग सिंह अभय सिंह चौटाला के समधी बने थे।


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