अदालत का आदेश लागू नहीं करने पर शिक्षा बोर्ड के उप सचिव पर जुर्माना

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के एक उप सचिव पर पहले के आदेश का पालन नहीं करने और उसे लागू नहीं करने पर जुर्माना लगाया।
न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-पीठ ने यह भी कहा कि यदि उप सचिव स्तर का कोई व्यक्ति तीन महीने में अदालत के आदेश को लागू करने में असमर्थ है, तो उसे अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, “उन्हें या तो उस कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए या उनके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई शुरू की जा सकती है।” उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक दंड का भुगतान संबंधित उप सचिव को अपनी जेब से करना होगा न कि बोर्ड के खजाने से। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2014 की लिखित परीक्षा में छह प्रश्नों में त्रुटियां थीं।
अदालत ने बोर्ड को अभ्यर्थियों को छह प्रश्नों के पूरे अंक देने का आदेश दिया था। हालाँकि, एक उम्मीदवार ने अदालत से गुहार लगाई कि उसे अतिरिक्त छह अंक नहीं दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप वह उत्तीर्ण नहीं हुआ। अदालत ने बोर्ड को उत्तर पुस्तिका की जांच करने और उसके अनुसार संबंधित उम्मीदवार को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अंक देने का निर्देश दिया।
हालाँकि, चूंकि समय सीमा का सम्मान नहीं किया गया था, इसलिए उम्मीदवार ने अदालत को फिर से सूचित किया, जिसके बाद उसने उप सचिव पर वित्तीय जुर्माना लगाया, जो आदेश को लागू करने के लिए जिम्मेदार था।


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