कौशल विकास मामले में नारा लोकेश को राहत, हाईकोर्ट ने निपटाया मामला

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश के खिलाफ कौशल विकास घोटाला मामला बंद कर दिया है।

सीआईडी (आपराधिक जांच विभाग) ने अदालत को सूचित किया कि लोकेश को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है और इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने केस बंद करने की घोषणा कर दी. हालांकि, लोकेश ने इससे पहले कौशल विकास घोटाला मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि लोकेश को गुरुवार तक गिरफ्तार न किया जाए. अंगल्लू मामले में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और शुक्रवार को इसका ऐलान किया जाएगा.