दिव्यांगजनों और वृद्धजन मतदाताओं के सहयोग के लिए रहेंगे वॉलिन्टर्स हर मतदान

डूंगरपुर । राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिव्यांग एवं वृद्धजन मतदाताओं की परेशानी को ध्यान में रखते हुए उन्हें मतदान के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रतीक्षारत मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी, प्रकाश और छाया की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश चारों विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक बूथ पर मतदाताओं की मदद के लिए मतदाता सहायता केन्द्र होंगे, जहां प्रशिक्षित वॉलन्टियर्स के साथ बीएलओ उपस्थित रहेंगे। बीएलओ के पास मतदाता सूची भी उपलब्ध रहेगी। प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग एवं वृद्धजन मतदाताओं की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए भूतल पर ही बूथ बनाए गए हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर रैम्प की सुविधा उपलब्ध है।
सहयोग के लिए रहेंगे वॉलन्टियर्स

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दिन दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट-गाइड स्वयंसेवकों को बतौर वॉलन्टियर नियुक्त किया गया है। मतदान दिवस पर प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 2 वॉलन्टियर्स रहेंगे। ये वॉलन्टियर्स दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान बूथ तक सुगमता पूर्वक पहुंचाने के लिए मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर महिला मतदाताओं की सहायता हेतु आंगनवाड़ी, एएनएम, आशा सहयोगिनियों, राजीविका स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को भी लगाया गया है।

मतदान अवश्य करें- जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी मतदाताओं से 25 नवम्बर को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है। भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप डूंगरपुर जिले में एक भी मतदाता वोट डालने से नहीं छूटे इसके लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन पूरी तरह समर्पित है। हर नागरिक का यह अधिकार और जिम्मेदारी है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।

12 वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर भी कर सकेंगे मतदान
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। आयोग सभी मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे मतदान स्थल पर अपना मत देने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं

। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मतदाता इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे। सभी मतदान केन्द्रों पर 12 वैकल्पिक दस्तावेज के पोस्टर लगाए गए हैं। मतदान केन्द्रों पर ईवीएम-वीवीपैट से मतदान किए जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हुए पोस्टर भी लगाए गए हैं।
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