‘कन्नूर यूनिवर्सिटी वीसी की दोबारा नियुक्ति में नियमों का पालन किया जाए’: सुप्रीम कोर्ट

तिरुवनंतपुरम: कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार को एक स्पष्ट झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुनर्नियुक्ति केवल वीसी की नियुक्ति के लिए कानूनी मानदंडों के अनुसार ही की जा सकती है।

कथित तौर पर अदालत ने सरकार से सवाल किया कि 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को फिर से वीसी के रूप में कैसे नियुक्त किया जा सकता है। इसने मामले को फैसले के लिए टाल दिया।

कन्नूर यूनिवर्सिटी के नियमों के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को वीसी नियुक्त नहीं किया जा सकता. हालाँकि, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलील दी कि पुनर्नियुक्ति के लिए यह मानदंड लागू नहीं होगा।

तभी मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या पुनर्नियुक्ति के लिए मानदंडों में छूट दी जा सकती है, जिस पर अटॉर्नी ने नकारात्मक जवाब दिया।

सुप्रीम कोर्ट गोपीनाथ रवींद्रन की वीसी के रूप में पुनः नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा कर रहा था। कन्नूर विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य प्रेमचंद्रन कीज़ोथ और अकादमिक परिषद के सदस्य शिनो पी जोस ने पुनर्नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक