यहाँ सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को नहीं दोबारा शादी करने की इजाजत , दिशानिर्देश जारी

असम  : असम में किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को दोबारा शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

खबरों के मुताबिक, असम सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि अब से कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी, जिसकी पत्नी हो, सरकार की अनुमति के बिना दोबारा शादी नहीं कर सकता है.यह अधिसूचना केवल पुरुषों पर ही नहीं बल्कि महिलाओं पर भी लागू होती है। इसमें साफ कहा गया है कि सरकार की अनुमति के बिना कोई भी महिला सरकारी अधिकारी या कर्मचारी ऐसे व्यक्ति से दूसरी शादी नहीं कर सकती, जिसकी पत्नी हो।

पुरुषों और महिलाओं दोनों को चेतावनी दी जाती है कि यदि दूसरी शादी की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानून लागू होंगे। यानी इस नियम का उल्लंघन करने वालों को भारी जुर्माना भरने के साथ-साथ विभागीय जांच का भी सामना करना पड़ेगा. इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकारी असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के तहत तुरंत विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है। नियम 26 का उल्लंघन करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित भारी जुर्माना लगाया जाएगा। असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को अब से कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के कृत्यों में एक लोक सेवक द्वारा घोर कदाचार का समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा के नेतिश को कथित तौर पर बारोलैंड टेरिटोरियल रीजन (बीटीआर), कार्बी आंगलोंग और दिमा हसॉ के नॉर्थ कछार हिल सेल्फ-गवर्नमेंट काउंसिल में भी भेजा गया है।


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