उत्तर प्रदेश

नाबालिग से कुकर्म करने के जुर्म में व्यक्ति को 10 वर्ष का कारावास

मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को पांच वर्ष के एक लड़के के साथ कुकर्म का दोषी करार दिया और उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अनुसार विशेष न्यायाधीश अंजनि कुमार सिंह ने राजेन्दर नाम के व्यक्ति को भादंसं की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन शोषण) और पॉक्सो कानून के तहत दोषी करार देने के बाद उस पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार अरोड़ा ने बताया कि पांच फरवरी, 2016 को रतनपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल का एक लड़का अपने घर के बाहर खेल रहा था जिसे राजेन्दर टॉफी देने के बहाने पास में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। अरोड़ा के मुताबिक बाद में वह लड़का खून से लथपथ स्थिति में पाया गया था।


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