प्रणव पंड्या को यौन शोषण मामले में फंसाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार: गायत्री तीर्थ शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रभारी सत्र न्यायाधीश अंजूश्री जुयाल ने प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी शैलबाला पंड्या को यौन शोषण के झूठे मामले में फंसाने के मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2017 में शांतिकुंज प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी पर पूर्व में शांतिकुंज में रहने वाली एक युवती ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने जांच में साक्ष्य न मिलने पर मामले में अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में भेज दी थी। इसके बाद पीड़िता की ओर से शांतिकुंज निवासी आरोपी मनमोहन ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर दोबारा जांच की मांग की।

इसके बाद पीड़ित युवती ने आरोपी मनमोहन सिंह निवासी ग्राम सरजैड़ा, जमशेदपुर झारखंड और चंद्रकला पत्नी आशुतोष साहू निवासी केयर ऑफ एसपी सिंह ग्राम सरजैड़ा परसुडीह, जमशेदपुर झारखंड, कुसुमबेन पटेल व अन्य ने साजिश रचकर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ मारपीट की। प्रणव पंड्या और उनकी पत्नी के खिलाफ यौन शोषण का झूठा मामला दर्ज कराने का आरोप लगाया गया था.

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था. प्रभारी सत्र न्यायाधीश अंजूश्री जुयाल ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी मनमोहन सिंह और चंद्रकला साहू की दूसरी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.


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