आचार संहिता उल्लंघन में मुझे झूठा फंसाया गया: इरफान सोलंकी

कानपूर: आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुझे राजनीतिक रंजिश में झूठा फंसाया गया. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है. यह बयान विधायक इरफान सोलंकी ने  एमपी एमएलए लोअर कोर्ट में दर्ज कराए. कर्नलगंज थाने में छह साल पहले मुकदमा दर्ज कराया गया था. चार नवंबर को अंतिम बहस होगी.
वहीं जाजमऊ आगजनी मामले में बहस नहीं हो सकी. कोर्ट ने तारीख 30 अक्टूबर नियत की है. वर्ष 2017 में विस चुनाव के दौरान ईदगाह कॉलोनी के पास हैंडपंप लगे होने की जानकारी पुलिस को मिली थी वहां तत्कालीन सपा विधायक इरफान सोलंकी के अलावा उपाध्यक्ष बंटी सेंगर व सयुस अध्यक्ष रोहित वर्मा उर्फ मोंटी का बैनर लगा था. इसके पास दो अन्य हैंडपंप भी लगवाए गए थे. इसी मामले में कर्नलगंज थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया था. तीनों पर चार्जशीट कोर्ट में भेजी गई थी.  तीनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए. जहां बयान दर्ज कराए. महाराजगंज जेल से इरफान कोर्ट पहुंचे. कोर्ट ने इरफान से 4 सवाल किए. वहीं जाजमऊ आगजनी में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही है.

महाराजगंज जेल में मेंढक व कीड़े निकलते

कोर्ट में इरफान ने महाराजगंज जेल से दोबारा कानपुर शिफ्ट किए जाने की मांग की. इरफान ने कोर्ट में कहा जेल में मेडिकल चेकअप नहीं कराया जा रहा. जेल में कीड़े मकोड़े बैरक में पहुंच जाते हैं. इस पर कोर्ट ने लिखित शिकायत देने की बात कही है.
बोले-मेरे साथ फैसला नहीं, इंसाफ होगा
जाजमऊ आगजनी मामले में आरोपी इरफान सोलंकी को ढाई माह बाद महाराजगंज जेल से  कानपुर लाया गया. कोर्ट जाते वक्त इरफान ने हाथ हिला समर्थकों का अभिवादन किया और बोले मेरे साथ फैसला नहीं इंसाफ होगा.

 


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