उत्तर प्रदेशभारत

किशोरी से दुष्कर्म मामले में सुनाई सजा, आरोपी को 20 साल की कैद

बरेली। 14 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी रामपुर के बिलासपुर के चाकर गौटिया निवासी दीनदयाल को परीक्षण में दोषी पाया गया।

स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-1 हरिप्रसाद ने अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। 12 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा मिलेंगे। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना नवाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि 3 अगस्त 2020 को दीनदयाल बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बना गर्भवती किये जाने की बात कबूली थी। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह परीक्षित कराये।


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