पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

कटिहार: जिला के पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश पुष्पलता देवी की हत्या से संबंधित मुकदमे में बंद तीन आरोपियों की पत्नी प्रेमलता देवी की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम विचार 193/20 20 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने अर्थदंड की राशि के आधार पर बाल विवाह की स्थिति में अतिरिक्त तीन माह की कैद भी दर्ज की है। इसी मामले में कोर्ट ने मृतिका के प्रिय कुमोद ठाकुर एवं सास पूनम देवी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया। सजाये सुनाये जाने के बाद जज श्री प्रसाद ने जैसलमेर गौतम ठाकुर को मिठाइयां अभिरक्षा मंडल में कारागार भेज दिया।
घटना को लेकर पौराणिक के पिता वकील ठाकुर ग्राम सिकटिया (कोढ़ा) रेजिडेंट के शिकायत के आधार पर कोढ़ा थाना कांड संख्या 354/20 दर्ज की गई है। घटना के सात वर्ष पूर्व उन्होंने बेटी प्रेमलता की शादी गौतम ठाकुर जो ग्राम कुम्हार टोली पचमा निवासी से की थी। जिस दाम्पत्य जीवन से तीन संत भी हैं। घटना के एक माह पूर्व से सभी आधारभूत अवशेषों से हमेशा के लिए झगड़े होते रहे थे ओरजान से मारने की धमकी देते आ रहे थे।
इसी क्रम में 26 जुलाई 20 को जब अपने घर पर थे तब उन्हें बेटी की मौत की सूचना मिली जिस पर जब वो अपनी बेटी की मुस्लिम परिवार के लोगों के साथ पहुंचे तो कपड़ा पर बेटी की मौत लेटा पाया। इसी के पास इंवेस्टमेंट के जमा लोगों से जानकारी लगी की चौथी ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। अपर लोक अभियोजक राम विलास पासवान ने सिक्स सैक्सियन्स के ब्यान डायर मित्र को प्रस्तुत किया। जिसका अविष्कार पक्ष के विध्वंसक ने प्रति अवलोकन किया। जज मंडली प्रसाद ने प्रतीकात्मक एवं लाभांश तीक्ष्णता की तर्क ध्वनि के बाद यह निर्णय निर्णय लिया।


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