पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

जबलपुर। हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल से जुड़े मानहानि के मामले में भोपाल की अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए कोर्ट) में लंबित अपील की सुनवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने अनावेदिका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अजय सिंह राहुल ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट को लंबित अपील सुनने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता उमेश त्रिवेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2013 में अजय सिंह राहुल ने सागर और खरगोन में साधना सिंह के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की थी।

इस पर साधना सिंह ने भोपाल की कोर्ट में अजय सिंह राहुल के विरुद्ध मानहानि का प्रकरण पेश किया था। सीजेएम की कोर्ट में कुछ गवाही हुईं, जिसके बाद मामला अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए) कोर्ट भेज दिया गया। यहां भी कुछ बयान दर्ज हुए, लेकिन प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में भेज दिया गया। जेएमएफसी कोर्ट ने अंतिम बहस सुनी और अजय सिंह राहुल को अदालत उठने तक की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। इसके बाद अजय सिंह ने इस फैसले के विरुद्ध अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए) के समक्ष अपील प्रस्तुत की। हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी गई कि चूंकि अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एमपी-एमएलए) ने इस मामले में पूर्व में गवाही ली हैं, इसलिए उसे अपील पर सुनवाई का अधिकार नहीं है।