मासूम बच्ची के अपहर्ता को मिली सात साल की कैद

जयपुर। मेट्रो प्रथम की एसीएमएम कोर्ट ने छह साल की मासूम के अपहरण के आरोपी गोपाल को सात साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 6 साल की बच्ची का अपहरण किया है और उसके खिलाफ एसएमएस अस्पताल में पॉक्सो एक्ट के तहत छोटे बच्चों के साथ यौन अपराध करने की शिकायतें पहले भी आती रही हैं. आरोपी की प्रकृति के लोग एक वायरस की तरह हैं जो समाज को संक्रमित करता है। अगर ऐसे लोगों को समाज से जुड़ने का मौका दिया जाए तो ये पूरे समाज को संक्रमित कर देंगे। ऐसे में आरोपी को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता और उसे सजा देना उचित होगा।
मामले के अनुसार पीड़ित लड़की के पिता ने 16 मई 2022 को बजाज नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. इसमें कहा गया था कि वह अपने रिश्तेदार के कार्यक्रम में शामिल होने बरकत नगर आया था।
इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उनकी छह वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर कार्यक्रम स्थल से अगवा कर लिया, लेकिन भीड़ के डर से वह बच्ची को किसान मार्ग स्थित एक दुकान पर छोड़ गया. सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को आईपीसी और जेजे एक्ट के तहत 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।


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