नाना ने कर दी थी नातिन की बेरहमी से हत्या, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

गुना। चतुर्थ एडीजे मोनिका आध्या के न्यायालय ने नातिन की हत्या करने वाले नाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। खास बात यह कि हत्या की वजह नातिन द्वारा तंबाकू लाने से मना करना थी। सहायक मीडिया प्रभारी एडीपीओ राघौगढ़ मयंक भारद्वाज ने बताया कि 30 सितंबर 2022 को फरियादी देवीलाल पुत्र फुदीलाल सहरिया ने बड़े भाई जय सिंह के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि वह ग्राम छतरपुरा का रहने वाला है और मजदूरी करता है। उसके दो बेटे औ एक बेटी है। वह अपनी पत्नी फूलवती के साथ मजदूरी करने गए थे। शाम पांच बजे जब घर आया, तो उसकी बेटी किरण उम्र आठ साल नहीं मिली। इस पर बड़े भाई जय सिंह, छोटे भाई दयाराम तथा स्वजनों के साथ किरण को ढूंढने लगे। उसके भाई जय सिंह ने मंदिर के पुजारी बाबूलाल से पूछा, तो महाराज ने बताया कि किरण दोपहर तीन बजे पानी भरने आई थी।
इस समय उसका नाना मुन्ना डुकरा उसे अपने साथ ले गया था। इस पर उन्होंने मुन्ना की तलाश की, तो वह परांठ तरफ पैदल जाता मिला। किरण के बारे में पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान अभियुक्त मुन्ना सहरिया से पूछताछ कर धारा-27 साक्ष्य विधान का मेमो लिया गया। उसने बताया कि वह अपनी नातिन किरण को मंदिर के पास से घर ले गया था तथा दुकान से तंबाकू लाने का बोला था, जिस पर उसने मना कर दिया था। इसके चलते उसकी कुल्हाड़ी से हत्या कर लाश को भूसे में छिपा दिया। इसके बाद अभियुक्त की निशानदेही से मृतका का शव बरामद कर सफीना फार्म, नक्शा पंचायत नामा की कार्रवाई एवं पीएम कराया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में डीपीओ हजारीलाल बैरवा के मार्गदर्शन में पैरवी एडीपीओ राजेश सिंह द्वारा की गई।


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