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विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

मनेंद्रगढ़। छत्तीसगढ़ विधान सभा का सोलहंवा सत्र दिनांक 05 फरवरी 2024 से प्रारंभ होकर शुकवार दिनांक 01 मार्च 2024 तक संचालित होने हेतु सूचना प्राप्त हुई है। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने विधानसभा सत्र के दौरान जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने एवं मुख्यालय से बाहर नहीं रहने के निर्देश दिए हैं। सत्रावधि के दौरान आपके अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा।

अति आवश्यक होने की स्थिति में कलेक्टर मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगें। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग/जिला प्रमुख प्राप्त विधान सभा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने एवं समय-सीमा में भेजने हेतु अपने-अपने विभाग में सेल का गठन कर फैक्स एवं मेल के द्वारा जानकारी / सूचना तत्काल भेजकर की गई कार्यवाही की प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अधिकारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है।


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