
नारायणपुर। मतदान केंद्रों को सुरक्षा देने जवान ट्रकों में पहुंच रहे हैं. यह वीडियो नारायणपुर क्षेत्र का हैं.

मतदान केंद्रों को सुरक्षा देने ट्रकों में पहुंच रहे जवान pic.twitter.com/GRWLOnm5BN
— Pappu Farishta Journalist by birth (@pappu_farishta) November 1, 2023
मतदान एवं मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अजीत वसंत द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यथा संशोधित 1996 के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत् विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 हेतु प्रथम चरण के नियत मतदान तिथि 07 नवम्बर 2023 के लिए नारायणपुर जिले के अंतर्गत समस्त देशी विदेशी फुटकर मदिरा दुकानों को मतदान समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व की अवधि अर्थात 05 नवम्बर रविवार को दोपहर 3 बजे से 07 नवम्बर 2023 को सांयकाल समय 5 बजे तक एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर 2023 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में नारायणपुर जिले के समस्त देशी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए हैं।