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आयुष्मान भारत योजना में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा शामिल करने की मांग पर हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय आयुष, वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत में शामिल करने की मांग की गई है।

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि आयुष्मान भारत योजना वर्तमान में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसी विभिन्न स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को छोड़कर, एलोपैथिक अस्पतालों तक ही सीमित है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अदालत ने अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है।

जनहित याचिका में भारत की समृद्ध विरासत और स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं में पहचानने और एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि वे देश की परंपराओं और संस्कृति में गहराई से निहित हैं।

यह स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को अपना पसंदीदा उपचार और डॉक्टर चुनने का अधिकार प्रदान करने के महत्व को बताता है।

याचिकाकर्ता का मानना है कि देश की शक्तिशाली सभ्यता, समृद्ध ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत को फिर से स्थापित करना और भारतीय नागरिकों के लिए संविधान की मूल भावना के अनुरूप व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पहुंच प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होनी है।

 


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