अरुणाचल प्रदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया

ईटानगर : सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 21 नवंबर को लेपराडा डीडीएसई पुबी लोम्बी के पक्ष में जारी स्थानांतरण और पोस्टिंग आदेश पर सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा आयुक्त अमजद टाक को अवमानना नोटिस जारी किया।

उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद टाक को 6 अक्टूबर, 2023 को जारी स्थानांतरण आदेश रद्द करना पड़ा, जिसमें तत्कालीन डीडीएसई, न्यामो रीना को लेपराडा डीडीएसई के रूप में तैनात किया गया था।

पता चला है कि 13 अक्टूबर को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा आयुक्त को कानून विभाग की व्याख्या के आधार पर 21 नवंबर को लोम्बी के पक्ष में आदेश जारी करना पड़ा, जिसमें दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

कमिश्नर ने अपने आदेश में 6 अक्टूबर को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया था, जो रीना के पक्ष में था.

अवमानना नोटिस का मतलब है कि कानून विभाग ने शीर्ष अदालत के 13 अक्टूबर, 2023 के आदेश की गलत व्याख्या करके शिक्षा आयुक्त को गुमराह किया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जिसका अर्थ है कि 15 नवंबर, 2022 को जारी किए गए पहले के आदेश में स्थानांतरण किया गया था। लेपराडा डीडीएसई के रूप में रीना फिर से प्रभावी हो गई है।


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