हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद नूंह में ‘बुलडोजर न्याय’ फिलहाल रुका

हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर की गई “अवैध निर्माणों” की तोड़फोड़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद सोमवार को रोक दी गई।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने उच्च न्यायालय के फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों से बुलडोजर कार्रवाई रोकने को कहा।
हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों में छह लोगों की जान जाने, संपत्ति का भारी नुकसान होने और नूंह और गुरुग्राम में दहशत फैल जाने के एक हफ्ते बाद अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की।
विध्वंस अभियान की आलोचना हुई थी, राजनेताओं ने आरोप लगाया था कि इसने मुसलमानों को निशाना बनाया। एनडीटीवी डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों के घर तोड़े गए, उनमें से कई ने दावा किया था कि उन्हें कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी।
हालाँकि, स्थानीय प्रशासन ने कहा था कि वे अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और किसी भी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा रहा है।
खडगटा ने कल कहा, “अवैध निर्माण के खिलाफ विध्वंस अभियान चल रहा है और यह जारी रहेगा। किसी को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा मकसद शांति स्थापित करना है।”
विध्वंस के पिछले चार दिनों में 350 से अधिक झोपड़ियाँ और 50 सीमेंट संरचनाएँ ध्वस्त कर दी गईं।
एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा, नूंह में, हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित जुलूस को लेकर जिले में हुई झड़पों के एक हफ्ते बाद, बैंकों और एटीएम को परीक्षण के आधार पर सोमवार को दोपहर 3 बजे तक फिर से खोल दिया गया है। अधिकारी ने पहले कहा था कि नूंह, टौरू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, पिनगवां और नगर निगम क्षेत्रों में वित्तीय संस्थान सोमवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच थोड़ी देर के लिए खुलेंगे।


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