SC ने पूर्णेश मोदी को बताया मूल उपनाम मोदी नहीं

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और वह मोध वणिका समाज से हैं.
गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय पीठ को बताया कि उनका मुवक्किल कोई कट्टर अपराधी नहीं है और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ कई मामले दायर किये जाने के बावजूद किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है। .
शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसने उनकी “मोदी उपनाम” टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके “सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?” पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी।
