transport companies not entitled to compensation for ‘idle charges’

कर्नाटक

Karnataka HC: केएसआरटीसी और परिवहन कंपनियां ‘निष्क्रिय शुल्क’ के तहत मुआवजे की हकदार नहीं

बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि जब वाहनों को दुर्घटनाओं के बाद मरम्मत के लिए ले जाया जाता…

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