
रायगढ़। सिटी कोतवाली रायगढ़ की टीम ने कुटुंब न्यायालय रायगढ़ से मुजफ्फरपुर (बिहार) के रहने वाले आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में मुम्बई (महाराष्ट्र) से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया। उसे फैमिली कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी द्वारा कोर्ट में जीवन निर्वाह राशि जमा करने पर जमानत मिली। थाना कोतवाली रायगढ़ में आरोपी मोहम्मद फैयाज के विरूद्ध दर्ज दहेज प्रताडऩा के मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके परिवारजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई है।

पुलिस के अनुसार मई 2021 में थाना कोतवाली रायगढ़ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती की शादी सामाजिक रीति-रिवाज के साथ मुजफ्फरपुर (बिहार) में रहने वाले मोहम्मद फैयाज से हुई थी। युवती के मुताबिक उसके परिवारजन अपनी हैसियत अनुसार स्त्रीधन के रूप में शादी समय कपड़े, बर्तन, मोटरसाइकिल, फ्रीज, टीवी इत्यादि दैनिक उपयोग के समान और 5 लाख के सोने-चांदी के जेवर और नगद 6 लाख रुपए दिये थे।
ससुराल में दो-तीन माह अच्छे से बीता, जिसके बाद उसका पति फैयाज, सास, ससुर, देवर, डेढ सास, ननंद, नंदोई के द्वारा दहेज में काम समान लाई है कहकर प्रताडि़त करने लगे और छोटी-छोटी बातों में गाली गलौज, ताने देते थे। फिर पति-पत्नी पुणे (महाराष्ट्र) जाकर किराया मकान में रहते थे। जहां पति घर के खर्च, इलाज के लिए रुपये नहीं देकर प्रताडि़त करता था तो अपने पिता को फोन कर बताई। उसके पिता सामाजिक बैठक कराये, पर ससुराल पक्ष के लोग उपस्थित नहीं हुए। उनकी प्रताडऩा से तंग आकर शिकायत की, तब उसके भाई और मामा इसके घर आए और 5 लाख की मांग करने लगे।
मई 2021 में थाना कोतवाली में पीडि़त महिला उसके पति और ससुरालवालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करने के संबंध में दिये गये आवेदन पर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 498 ए, 34 आईपीसी व धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत महिला के पति और सास, ससुर, देवर, डेढ़सास, ननंद, नंदोई पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध पश्चात महिला के पति को छोड़ कर शेष आरोपियों द्वारा न्यायालय से मिले अग्रिम जमानत का लाभ के दस्तावेज कोतवाली थाने में प्रस्तुत किया गया, जिन्हें 20-20 हजार रुपए के मुचलका पर औपचारिक गिरफ्तारी कर छोड़ा गया।
महिला का पति मोहम्मद फैयाज लगातार फरार होकर गिरफ्तारी में कोई सहयोग नहीं कर रहा था। महिला द्वारा कुटुंब न्यायालय में जीवन निर्वाह राशि के लिए आवेदन दिए जाने पर न्यायालय द्वारा उसके पति को उपस्थित होने सूचित किया गया, जिसके उपस्थित नहीं होने पर कुटुंब न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। गिरफ्तारी वारंट के परिपालन में कोतवाली पुलिस द्वारा महिला के पति को पुणे महाराष्ट्र से हिरासत में लेकर कुटुंब न्यायालय रायगढ़ में पेश किया गया जहां मोह. फैयाज द्वारा खर्चरी राशि जमा के बाद न्यायालय द्वारा जमानात दी गई। पश्चात कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को दहेज प्रताडऩा के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए भेजा गया है।