बीईओ को एक वर्ष की कैद

गया: निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने  गया जिले के बांके बाजार के तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कृष्णा राम को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनायी है.
गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था.
11 का हैमामला
विशेष लोक अभियोजक किशोर कुमार सिंह ने बताया कि रिश्वखोरी का मामला 11 का है. शिकायतकर्ता से खाता खुलवाने के लिए 5 हजार रुपया रिश्वत की मांग आरोपी ने की थी. इस शिकायत पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 2 अगस्त 11 को शिकायतकर्ता से 5 हजार रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ आरोपी कृष्णा राम को गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन ने इस मामले में 10 अभियोजन गवाह पेश किए थे.

पांच स्कूलों को एक में किया समाहित

चल रहे पांच प्रारंभिक विद्यालयों को एक में मर्ज कर दिया गया है. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने  आदेश जारी कर दिया है. इन पांच में सिर्फ एक के पास ही भवन है, अन्य भवनहीन हैं. इन पांचों में कुल 368 विद्यार्थी और 23 शिक्षक हैं.
करबिगहिया कन्या मध्य विद्यालय में अन्य चार मर्ज किये गये हैं. इन चार में बालक मवि करबिगहिया, पुरंदरपुर स्थित न्यू सिन्हा माडर्न मध्य विद्यालय, प्रावि जय प्रकाश नगर और चांदपुर बेला प्रावि शामिल है. मर्ज होने के बाद कन्या मवि करबिगहिया को राजकीय मध्य विद्यालय कहा जाएगा. पांचों विद्यालय एक ही भवन में संचालित थे, पर इनकी शिक्षा समिति अलग थी, मध्याह्न भोजन अलग-अलग बनते थे. मूल विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही इस इसके प्रधानाध्यापक होंगे.

 


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