नई पेंशन योजना: कर्मचारियों के पास भी होगा एनपीएस कटौती का खाता

मध्यप्रदेश | न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत होने वाली कटौती का कर्मचारियों को अलग से हिसाब रखना होगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, उच्च न्यायालय ने कहा है कि रजिस्ट्री के ऐसे समस्त सरकारी कर्मचारी जो एक जनवरी 2005 या उसके बाद सेवा में आए हैं और एनपीएस के अंतर्गत आते हैं; वे मासिक वेतन से होने वाली कटौती के लिए नई पासबुक अकाउंट सेक्शन में जमा कराएं, ताकि उस पासबुक में कटौती का हिसाब रखा जा सके।
इसके बाद सरकार में भी 5 लाख कर्मचारियों की अलग से पासबुक मेंटेन करने की कवायद शुरू हुई है। एनपीएस के तहत कर्मचारी के वेतन से हर महीने 10% राशि काटी जाती है और इसमें 14% राशि राज्य सरकार मिलाती है। इस तरह हर महीने 5 लाख कर्मचारियों के वेतन से होने वाली यह कटौती एनपीएस ट्रस्ट करता है, जिसे ट्रस्टी बैंकों में जमा किया जाता है।
बैंकों में जमा होने वाली इस राशि का हिसाब सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी करती है। यह दो हिस्सों में होता है- जिसमें कर्मचारियों का नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के द्वारा और अध्यापक संवर्ग का के.फिनटेक रखती है। इन एजेंसियों के जरिए कर्मचारी अपना कटौती का हिसाब देख सकते हैं।
नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी 2005 के पहले सेवा में आए कर्मचारियों की जिस तरह से जीपीएफ की पासबुक मेंटेन की जाती है, उसी के अनुसार नई पेंशन की पात्रता वाली कर्मचारी पासबुक मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हर महीने होने वाली कटौती की एंट्री रहेगी।
