व्यापार

Telecom Bill 2023: ओटीटी का संदर्भ हटा, नए सिम कार्ड के लिए ये पहचान अनिवार्य

नई दिल्ली: दूरसंचार विधेयक 2023 ने दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में शीर्ष (ओटीटी) सेवाओं को बाहर कर दिया है जो ऐसे खिलाड़ियों के लिए राहत की सांस है।

बिल के नए संस्करण में ओटीटी सेवाओं, जैसे व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन मैसेजिंग प्लेयर, वीडियो-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्काइप, स्ट्रीमिंग सेवाएं और डिजिटल भुगतान को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।

पिछले ड्राफ्ट संस्करण में इसके दायरे में ओटीटी सेवाओं को शामिल किया गया था, जिससे इंटरनेट कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच भारी बहस छिड़ गई थी।

ओटीटी या इंटरनेट सेवाओं पर चुनिंदा प्रतिबंध लगाने पर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के एक मसौदा प्रस्ताव के परिणामस्वरूप उद्योग निकायों, इंटरनेट कंपनियों और स्टार्टअप संस्थापकों के बीच तीखी बहस हुई।

विधेयक में लोगों को सिम कार्ड जारी करने से पहले दूरसंचार कंपनियों के लिए बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य करने का प्रावधान भी शामिल है।

प्रस्तावित कानून में कहा गया है, “कोई भी अधिकृत संस्था जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है, उस व्यक्ति की पहचान करेगी जिसे वह किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक-आधारित पहचान के उपयोग के माध्यम से दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है।”

सोमवार दोपहर संसद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हंगामे के बीच यह बिल पेश किया।

दूरसंचार विधेयक 2023 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिसूचित देशों या किसी व्यक्ति से दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है।


R.O. No.12702/2
DPR ADs

Back to top button
रुपाली गांगुली ने करवाया फोटोशूट सुरभि चंदना ने करवाया बोल्ड फोटोशूट मौनी रॉय ने बोल्डनेस का तड़का लगाया चांदनी भगवानानी ने किलर पोज दिए क्रॉप में दिखीं मदालसा शर्मा टॉपलेस होकर दिए बोल्ड पोज जहान्वी कपूर का हॉट लुक नरगिस फाखरी का रॉयल लुक निधि शाह का दिखा ग्लैमर लुक