नायब तहसीलदार को अब तक नहीं पकड़ पाई पुलिस, महिला अफसर को कब मिलेगा न्याय?

बस्ती: यूपी में बस्ती जिले में सदर तहसील मे तैनात महिला पीसीएस अफसर के घर में घुसकर रेप की कोशिश करने वाले नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। बस्ती से राजधानी दिल्ली तक दबिश का पुलिस ने दावा किया है। दीपावली से एक दिन पहले नायब तहसीदार ने महिला पीसीएस अफसर के तहसील परिसर स्थित घर में आधी रात घुसकर दरिंदगी की कोशिश की थी। विरोध करने पर उनके कपड़े भी फाड़ दिए थे और मारपीट भी की थी। महिला पीसीएस अफसर का गला दबाकर हत्या की कोशिश भी की गई थी। वारदात के कई दिनों बाद तक पुलिस ने एफआईआर तक नहीं दर्ज की थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए पीसीएस अफसर ने सीएम योगी से भी गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस फास्ट हुई।

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि सदर तहसील मे तैनात नायब तहसीलदार धनश्याम शुक्ला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस द्वारा आरोपी से सम्बंधित कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है। बस्ती से दिल्ली तक पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रही है। जांच पड़ताल के दौरान पता चला है कि नायब तहसीलदार घनश्याम को उसके ससुर, साले और उसकी बहन ने कई दिनों तक अपने यहां छिपाये रखा था। इसमें पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है और न्यायालय भेज दिया गया है।

इस बारे में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया है कि कोतवाली थाने मे दर्ज नायब तहसीलदार घनश्याम शुक्ला के विरूद्व मुकदमें में अब तक की विवेचना में घटनास्थल पर घटना के समय घनश्याम एवं पीडि़ता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का होना नहीं पाया गया है। घनश्याम द्वारा कमेटी को अपने बयान में सच से भ्रमित करने के लिए तीसरे व्यक्ति की बात गढ़ी गई थी अन्य भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर घनश्याम का वर्जन गलत पाया गया है।

कमेटी की रिपोर्ट के समय संपूर्ण तथ्य सामने नहीं आ पाए थे। इसके आधार पर कमेटी ने विवेचना में सभी बिंदु पर गहराई से जांच के लिए विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की संस्तुति की थी। कमेटी की रिपोर्ट अंतरिम रिपोर्ट थी। घनश्याम के खिलाफ बलात्कार के प्रयास एवं हत्या के प्रयास के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद न्यायालय से (गैर-जमानती वारंट) एनबीडब्ल्यू प्राप्त कर गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की टीमें लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही हैं। दिल्ली सहित कई जिलों में पुलिस दबिश दे रही है। इस दौरान अगर आरोपी को किसी भी व्यक्ति द्वारा शरण दिया जाता है तो जांच पड़ताल करके आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

गौरतलब है कि इस घटना में एक नया मोड़ और आ गया है। आरोपी ने 23 नवम्बर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके एफआईआर को चुनौती दी है, जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह होगी। गौरतलब है कि नायब तहसीलदार के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 452, 504, 354, 307, 376, 511 के तहत कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी न हो पाने के कारण 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है।

 


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