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मतदान के दिन कामगारों को सवैतनिक अवकाश

चूरू। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने विधानसभा आम चुनाव-2023 के दौरान मतदान दिवस, 25 नवंबर के दिन जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम, कारोबार व व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है।

जारी आदेशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी सिहाग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके साथ ही जिले के बाहर कार्यरत कामगारों को भी अपने मतदान क्षेत्र में मतदान करने हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश देय होगा।

 

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