हिमाचल प्रदेश
Himachal : कांगड़ा में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार को रोकने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी

हिमाचल प्रदेश : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 9 जनवरी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसने कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना को रोक दिया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी।
उच्च न्यायालय ने 9 जनवरी को कांगड़ा जिले में गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार परियोजना पर सुनवाई की अगली तारीख 29 फरवरी तक रोक लगा दी थी।
उच्च न्यायालय ने गग्गल हवाईअड्डा विस्तार प्रभावित समाज कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया था।
राज्य सरकार ने स्थगन आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी।