नायडू की अग्रिम जमानत याचिका 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई

अमरावती: इनर रिंग रोड मामले में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई इस महीने की 22 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी.

महाधिवक्ता (एजी) ने अदालत को बताया कि चूंकि चंद्रबाबू कौशल विकास मामले में अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें उस तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत की भावना जारी रहेगी. एजी ने कहा कि जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है.
गौरतलब है कि कैपिटल सिटी मास्टर प्लान और इनर रिंग रोड एलाइनमेंट के निर्णय में अनियमितताएं होने की शिकायत मिलने के बाद एपी सीआईडी ने चंद्रबाबू बाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया है।