सूजी-पनीर मानक के अनुरूप न पाए जाने पर एक लाख का जुर्माना

हरिद्वार: एडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दो खाद्य पदार्थों के सैंपल मिसब्रांड पाए जाने पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने राजधानी ब्रांड की सूजी मिसब्रांड पाए जाने पर स्टोर मालिक पर 25 हजार रुपये और कंपनी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है. जबकि गुणवत्ता जांच में पनीर का सैंपल मिसब्रांड पाए जाने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि 11 फरवरी 22 को बांके बिहारी डिपार्टमेंटल स्टोर सलेमपुर महदूद से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने राजधानी ब्रांड की सूजी का सैंपल लिया था. जिसे गुणवत्ता जांच के लिए रुद्रपुर स्थित राजकीय प्रयोगशाला में भेजा गया था. गुणवत्ता जांच में सूजी का सैंपल मिसब्रांड पाया गया था.

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 11 फरवरी 22 को ही राजपूत मिष्ठान भंडार जगजीतपुर से खुले पनीर का सैंपल लिया गया था. लैब की गुणवत्ता जांच में पनीर का सैंपल मिसब्रांड पाए जाने पर कोर्ट ने मिष्ठान भंडार के मालिक नकुल कुमार पर 25000 का जुर्माना लगाया है.
छापेमारी कर दस खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए, दो स्टोर मालिकों को नोटिस जारी
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शिवालिक नगर और सिडकुल में छापेमारी करते हुए 10 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए. खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन न करने पर दो मिष्ठान रिटेलर स्टोर मालिकों को नोटिस जारी किया गया.
को जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी एमएन जोशी के नेतृत्व में फूड सेफ्टी ऑफिसर दिलीप जैन ने शिवालिक नगर और सिडकुल में निरीक्षण करते हुए कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की. वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक दिलीप जैन ने बताया कि टीम ने कुट्ट गिरी, कुट्टू का आटा, सिंघाड़ा आटा, खुला साबूदाना, पैक कुट्टू का आटा, मखाना, लाल मिर्च पाउडर आदि के सैंपल लिए.