बेटी की गला दबाकर हत्या करने में पिता को आजीवन कारावास

रामपुर। बेटी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि मृतका के भाई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

अजीमनगर थाना क्षेत्र के खिजरपुर निवासी प्रियंका (14) की 25 जनवरी 2020 को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जिसकी सूचना वहां के चौकीदार मुरारी लाल ने पुलिस को दी थी। जिसके बाद पुलिस आ गई थी। उसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।

पोस्टमार्टम में गला दबाकर मारने पुष्टि हुई थी। पुलिस ने विवेचना करते हुए मृतका के पिता डोरी लाल और उसके बेटे को आरोपी बनाया था। जिसके बाद पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी।

जिसमें बुधवार को पीठासीन अधिकारी प्रभु नारायण पांडेय ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि बेटा नाबालिग होने के कारण उसको किशोर न्यायालय पेश किया गया था।


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