आरटीआई का जवाब देने में देरी करने वालों के वेतन से राशि कटेगी

हरियाणा | सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई का समय पर जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. ऐसे लापरवाही अधिकारियों के वेतन से जुर्माना राशि काटी जाएगी. शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं.
लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की सूची भी मुख्यालय ने मांगी है. बता दें कि सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत कोई भी नागरिक किसी भी काम की जानकारी मांग सकता है. आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना संबधित अधिकारी को तय समय में जवाब देना होता है. अगर तीन अपील के बाद भी अधिकारी जवाब नहीं दे तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है. यह जुर्माना राशि संबधित अधिकारी को जमा करवानी होती है.
अधिकारी नहीं देते हैं जवाब नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में विभिन्न नागरिकों द्वारा या फिर आरटीआई एक्टिविस्टों लगाई जाती है, लेकिन निगम अधिकारी इनका समय अनुसार जवाब नहीं देते हैं. मानेसर निगम में लगभग सौ से ज्यादा विभिन्न विंग से जुड़ी आरटीआई बीते

आठ माह से दस माह से लंबित पड़ी हुई है.वहीं नगर निगम गुरुग्राम में 200 से ज्यादा दो-दो साल तक अधिकारी आरटीआई में मांगी गई जानकारी का जवाब नहीं देते हैं. लोगों का कहना है कि इस वजह से समय पर जानकारी नहीं मिल पाती है. इस वजह से न्याय नहीं मिल पाता है.
आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी का समय पर जवाब दिया जाता है. इसमें अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है. सभी अधिकारियों को तय समय अनुसार मांगी गई सूचनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.
-राधे श्याम, अधीक्षण अभियंता,