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Tamil Nadu: इमिग्रेशन प्रमाणपत्र मंजूरी में भ्रष्टाचार, 2 लोगों को 7 साल की जेल

चेन्नई। सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ने आर शेखर (आईआरएस), तत्कालीन उत्प्रवासियों के संरक्षक (पीओई) को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है; और भर्ती एजेंट अनवर हुसैन को चार साल के कठोर कारावास की सज़ा काटनी होगी। आरोपी पर कुल 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

सीबीआई ने उक्त आरोपियों व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। यह आरोप लगाया गया था कि 2007 और 2009 के बीच, सेकर ने हुसैन सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर एक साजिश रची और उसके अनुसरण में हुसैन ने, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्प्रवास प्रमाणपत्रों की मंजूरी के लिए विभिन्न भर्ती एजेंटों से ‘स्पीड मनी’ के रूप में रिश्वत की राशि एकत्र की। एजेंटों ने उक्त रिश्वत राशि तत्कालीन पीओई और अन्य लोक सेवकों को सौंप दी। आगे आरोप लगाया गया कि रिश्वत की रकम में से 13 लाख रुपये शेखर के बेटे के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश की व्यवस्था करने के लिए दूसरे व्यक्ति को सौंप दिए गए थे। उक्त राशि बरामद कर ली गई।

जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया. ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।


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