
दिल्ली। प्रदूषण स्तर में हुए सुधार के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रैप-तीन की पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में निजी निर्माण कार्यों पर लगी पाबंदी भी हट गई है। साथ ही बीएस-3 वाले पेट्रोल और बीएस-4 वाले डीजल वाहन का दोबारा संचालन हो सकेगा। दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार शाम चार बजे 395 था, जो मंगलवार को सुधरकर 312 हो गया।

इस फैसले के बाद निजी निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य हो सकेंगे। स्टोन क्रेशर आदि का संचालन भी किया जा सकेगा। वहीं, ग्रैप तीन के तहत बीएस-3 वाले पेट्रोल और बीएस-4 वाले डीजल चार पहिया वाहनों (कारें) पर प्रतिबंध था। यह पाबंदी गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी लागू थी। अब इन वाहनों का संचालन हो सकेगा।
जानकारी के अनुसार, केंद्र ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के बाद मंगलवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चरण-तीन के तहत लागू प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार के मद्देनजर मंगलवार को बैठक की। सीएक्यूएम क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है।
#WATCH दिल्ली में धुंध की परत छाई हुई है। शहर में समग्र वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है।
(वीडियो पंजाबी बाग़ से सुबह 6:40 बजे ली गई है।) pic.twitter.com/B1Yl4MFkW5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2023