तमिलनाडू

Madras High Court: महिला गुजारा भत्ता पाने के लिए पति का वेतन जानने की हकदार

मदुरै: उच्च न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया था कि एक पत्नी अपने पति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक को जानने की हकदार है, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित एक आदेश को बरकरार रखा।

राज्य सूचना आयोग ने एक शिक्षा संस्थान को निर्देश दिया था कि वह एक कर्मचारी की सेवा का विवरण उसकी पत्नी को दे, ताकि उसे अपने पति से भरण-पोषण मिल सके। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने आयोग के निर्देशों के खिलाफ याचिका खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।

आदेश के मुताबिक, दंपति के बीच विवाद था और तलाक की कार्यवाही लंबित थी। गुजारा भत्ता पाने के लिए महिला ने सूचना के अधिकार के तहत अपने पति की सेवा का विवरण मांगा था।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी को तीसरा पक्ष नहीं कहा जा सकता। “जब उनके बीच वैवाहिक कार्यवाही लंबित होती है, तो महिला को कुछ बुनियादी विवरणों की आवश्यकता होती है। उसे देय भरण-पोषण की मात्रा याचिकाकर्ता द्वारा अर्जित पारिश्रमिक पर निर्भर करेगी। जब तक वह यह विवरण नहीं जानती, महिला भरण-पोषण के लिए अपना उचित दावा नहीं कर सकती,” न्यायाधीश ने कहा।

न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें यह भी कहा गया था कि एक पत्नी अपने पति को मिलने वाले पारिश्रमिक को जानने की हकदार है।

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